बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को संपन्न हो गयी. इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगायी है. कई योजनाओं को स्वीकृत किया गया है जिसके तहत विकास कार्य होने हैं. इससे पहले 19 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 38 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी थी.
इसबार कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली 2024 के आलोक में 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी. बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थाई रूप से एक-एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाएंगे. परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक, उत्पाद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 48 पदों का सृजन होगा.
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का गठन किया जाएगा. इसमें कुल 20016 पदों का सृजन किया जाएगा और तीन निदेशक इसके तहत बनाए जाएंगे. शैयायुक्त आयुष अस्पताल नवाब मंजिल पटना के संचालन के लिए भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग के कुल 36 पदों का सृजन होगा.
राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया. प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित किया जाएगा. बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमवली 2025 के गठन की स्वीकृति मिली है,बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक के 1653 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. इसके अलावे मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अब सहायक उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या बढ़कर 3306 हो जाएगी.केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ 1 लाख 32 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है. बिहार दंत शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गयी है. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थाई काय जो 350 करोड़ रुपए है वित्तीय वर्ष 2025 -26 में 30 मार्च 2026 तक के लिए और अस्थाई रूप से बढ़ाकर 10000 करोड़ करने की स्वीकृति मिली है.
वित्त विभागीय अधिसूचना द्वारा सप्तम राज्य वित्त आयोग के गठन किए जाने के संबंध में स्वीकृत दी गयी है. आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान की जाएगी.
बिहार के मंत्री वेतन एवं भत्ता नियमावली 2006 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. इससे राज्य मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ जाएगा. वेतन ₹50000 से बढ़कर 65000 हो जाएगा. क्षेत्रीय भत्ता 55000 से बढ़कर 70000 हो जाएगा. दैनिक भत्ता ₹3000 से बढ़कर ₹3500 हो जाएगा.राज्य मंत्री का आतिथ्य भत्ता 24000 से बढ़कर 29500 तथा उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता 23500 से बढ़कर 29000 हो जाएगा. सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान यात्रा भत्ता 15 रुपया प्रति किलोमीटर के स्थान पर ₹25 प्रति किलोमीटर किया गया है.
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